एजेंसी।सूत्रों की माने तो सरकारी और निजी बैंकों द्वारा कैश ट्रांजेक्शन और एटीएम निकासी पर लगने वाले चार्ज से ग्राहकों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों (निजी बैंकों समेत)से कैश ट्रांजैक्शन और ATM से तय सीमा के बाद निकासी पर लगने वाले चार्ज के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) समेत निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने ब्रान्च से तय सीमा से अधिक पैसे निकालने और तय संख्या से ज़्यादा बार लेन-देन करने पर लेवी चार्ज लगाने की घोषणा की थी।इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक से 1 अप्रैल से अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लगाने के निर्णय पर भी फिर से विचार करने के लिए कहा है।
एसबीआई की ओर से खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने को अनिवार्य बताते हुए खाते में तय रकम से कम रखने वाले ग्राहकों पर फाइन लगानी की जानकारी दी थी।महानगरीय इलाकों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये,शहरी क्षेत्रों में 3,000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 तथा ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा।खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाया जाएगा।