राज्य स्तरीय दो दिवसीय “आम उत्पादन,तुडाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन“ संगोष्ठी 13 एवं 14 फरवरी को-
लखनऊ- जिला उद्यान अधिकारी,लखनऊ डा0डी0के0वर्मा ने बताया कि जनपद के समस्त किसानो सूचित किया है कि औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र मलिहाबाद लखनऊ में 13 एवं 14 फरवरी 2018 को राज्य स्तरीय दो दिवसीय “आम उत्पादन, तुडाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन“ संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जनपद लखनऊ के सम्मानित/प्रगतिशील कृषक एवं अन्य उच्च अधिकारी वैज्ञानिकगण संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे।
उन्होने बताया कि संगोष्ठी का उद्घाटन कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। उन्होने कृषकों से अपेक्षा की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उक्त किसान मेला व बागवानी संगोष्ठी में भाग लेकर लाभान्वित हों।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 110 लाभार्थियों का चयन-
लखनऊ- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के0 एस0 मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु जनपद लखनऊ में 110 लाभार्थियों का चयन करा लिया गया है। विवाह का आयोजन यथाशीध्र लखनऊ शहर में मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्धारित तिथि को कराया जायेगा।
उन्होने बताया कि सामूहिक विवाह योजना हेतु अन्य इच्छुक गरीब व्यक्ति यदि पुत्री की शादी हेतु शामिल होना चाहते है तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने खण्ड विकास अधिकारी एवं नगर निगम लखनऊ क्षेत्र के व्यक्ति अपने जोनल अधिकारी नगर निगम से तथा नगर पंचायतों के व्यक्ति अपनी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से अथवा विकास भवन सर्वोदय नगर स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करके शामिल होने की कार्यवाही कर सकते है।
राष्ट्रीय लोक अदालत 10 फरवरी को-
लखनऊ – सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा नरेन्द्र कुमार जौहरी के निर्देशानुसार आगामी10 फरवरी 2018 दिन शनिवार को को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में क्रिमिनल कम्पाउण्डबुल अपराध, बैंक वसूली , किरायदारी, नगर निगम/नगर पालिका कर वसूली, मांबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, श्रम विवाद, आयकर, बैक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित, सभी प्रकार के चालान पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान, अधिनियम, के अन्तर्गत पुलिस अथवा आर0टी0ओ द्वारा किये गये चालान मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये चालान, दुकान एवं वार्णिज्य अधिनियम के अधीन चालान, बाट माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, एन0आई0एक्ट, विद्युत एवं जल सम्बन्धी वाद, सभी प्रकार के दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, भूूमि अध्याप्ति राजस्व वाद, किरायेदारी वाद, आदि वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होने वादकारियों से कहा है वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते है।