बीफ को लेकर मचे बवाल के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि बीफ खाना कोई अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसने विभिन्न धर्मों के खाने-पीने की आदत पर कोई रोक टोक हो|न्यायमूर्ति एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया है।साथ ही खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को भी खारिज कर दिया है जिसमें तमिलनाडु के डिंडिगुल स्थित पलानी मंदिर के आसपास मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोगो की दुकानों को हटाने की गुहार की गई थी। याचिकाकर्ता के.गोपीनाथ का कहना था कि इन दुकानों में बीफ परोसी जाती है|