पुणे स्थित जर्मन बेकरी बम धमाके के दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दी गई है।ये फैसला बॉम्बे हाइकोर्ट ने दिया है।कोर्ट ने उसे साजिश और बम प्लांट करने के आरोपों से भी बरी कर दिया है। इससे पहले पुणे की सत्र अदालत ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी।जिसके बाद हिमायत के वकील ने फिर से मुकदमा चलाने की मांग की थी।गौरतलब है कि दिसंबर 2010 में जांच अधिकारी एसीपी विनोद सातव ने इस मामले में 2500 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की थी जिसमे बेग को आरोपी बताया गया था| इस मामले की सुनवाई के दौरान 103 लोगों की गवाही भी हुई थी।2010 में हुए इस आतंकी हमले में 17 लोग मारे गए थे जिसमें 4 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले में 64 लोग जख्मी भी हुए थे।