दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत ये उत्पाद बनाने वाले, रखने वाले और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 13 अप्रैल को ये अधिसूचना जारी कि, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने की बात कही है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में गुटखे पर प्रतिबंध से संबंधित एक अधिसूचना जारी की थी।लेकिन उस अधिसूचना के तहत गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया गया था| तब गुटखा कंपनियां गुटखे में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अलग -अलग पाउचों में बेचने लगीं। इससे प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब ही नही रहा इसलिए इस बार इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है|