एजेंसी।नई दिल्ली:एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर लोग अब खड़े होने के लिए बाध्य नही है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान फिल्म शुरू होने से पहले बजाना आवश्यक है और उस वक्त दर्शकों का खड़ा होना भी जरूरी है।गौरतलब हो कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही भारत के सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य किया था।इसके अलावा राष्ट्रगान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा भी होना होगा।कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाया जाना चाहिए।परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के बीच में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है।इसके अलावा देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रगान संबंधी कुछ निर्देश भी जारी किये थे।उच्चतम न्यायालय ने सख्त हिदायत दी थी कि सिनेमा में ड्रामा पैदा करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण नहीं करने का भी निर्देश दिया था।साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाए।