एजेंसी।नई दिल्ली:शुक्रवार(3 मार्च) को कर विभाग ने बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सज़ा के साथ-साथ सामान्य आयकर अधिनियम के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है।
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