अनुमति प्राप्त वाहनों से ही प्रत्याशी कर सकेंगें प्रचार – जिलाधिकारी
लखनऊ- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित डा0ए0पी0जे0 अव्दुल कलाम सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2017 को सकुशल, निर्विघ्न एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराया जायेगा जिसमे सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन कार्य को सकुशल, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने मे सहयोग की आपेक्षा की है।
जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2017 में लगे सभी अधिकारी/ कर्मचारी नगर निकाय निर्वाचन निष्पक्ष ,निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करायेगें। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रचार-प्रसार एवं निर्वाचन व्यय के बारे में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने यह भी बताया कि कोई राजनैतिक दल या प्रत्याशी जनसभा/रैली करने से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर से अनुमति प्राप्त करेंगें। इस अनुमति में जुलूस निकालने, उसका रूट, उसमें शामिल होने वाले वाहनों/व्यक्तियों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा वाहनों पर लगाये जाने वाले झण्डे पोस्टर का भी विवरण देना होगा प्रचार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2017 को सकुशल, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप फ्री एवं फेयर इलेक्शन कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरीय टीमों का गठन किया जा चुका है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की होर्डिंग, वाल राइटिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जायेगा। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अशरक्षः किया जाना सुनिश्चत करेंगे। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो को बताया कि जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित द्वितीय तल पर जन सुविधा केन्द्र में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है कन्ट्रोल रूम (निर्वाचन) का दूरभाष नम्बर-0522-2611119, व 522-2615195, 2628424 है जिस पर निर्वाचन से सम्बधित शिकायत/सुझाव दिये जा सकते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा प्रचार में लगाये जाने वाले वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफीसर से लेनी होगी।प्रत्येक जोनवार रिर्निंग आफीसर्स की नियुक्ति कर दी गयी है। अनुमति पत्र को वाहन के सामने स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। इस पर होने वाला व्यय प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा। यदि किसी पार्टी या प्रत्याशी के साथ कोई ऐसा वाहन प्रचार करते हुए पाया गया, जिस पर प्रत्याशी/राजनैतिक दल के झण्डे, पोस्टर, बैनर लगे हों, उसे भी उस प्रत्याशी के खर्च में जोड़ दिया जायेगा। उन्होने कहा कि राजनेैतिक दल/प्रत्याशी जो भी प्रचार सामग्री छपवाते हैं, उसके सामने के पृष्ठ पर या पीछे की तरफ प्रेस का नाम व प्रकाशित सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।
उन्होने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी पोलिंग के दिन प्रत्येक बूथ पर दो एजेन्ट नियुक्त कर सकता है परन्तु मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही एजेन्ट को प्रवेश दिया जायेगा एक रिलीवर होगा। उन्ळोने बताया कि अति संवेदनशील बूथ की निगरानी ड्रोन कैमरे द्वारा की जायेगी।