किसानों के लिए नीतीश की नयी योजना
पटना। नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी हैं। गत दिनों बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दे दी गई हैं। योजना का नाम हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इसमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी शुरुआत खरीफ फसलों के समय में 2018 से होगी।
बिहार के कृषि मंत्री व भाजपा नेता प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है। योजना के अनुसार जो किसान इस योजना के तहत पंजीकृत होगा उन्हें प्रीमियम जमा नहीं कराना होगा। किसानों को प्राकृतिक कारणों की वजह से फसलों में क्षति पहुंचती हैं, तो सरकार उसे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सहकारी विभाग के प्रमुख सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि यह नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह आई है और इसे खरीफ फसलों के समय में 2018 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों के लिए है। यह आर्थिक सहायता के लिए बनाई गई योजना हैं न कि बीमा योजना के लिए। नीतीश की इस योजना के पीछे राजनीति भी साफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि किसानों के लिए वे केन्द्र सरकार की योजना से हटकर कुछ करना चाहते है। (हिफी)
त्रिवेन्द्र करेंगे हिमालय सिक्योर
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत हिमालय के पर्यावरण और वहां के निवासियांे की आजीविका को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी के चलते चीन और नेपाल की सीमाओं से सटे उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क व गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर अस्कोट अभयारण्य तक के उच्च हिमालयी क्षेत्र में संचालित सिक्योर हिमालय परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने प्लानिंग एवं मैनेजमेंट कमेटी गठित कर दी है।
सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही गोविंद वन्यजीव विहार में आने वाले 43 और अस्कोट अभयारण्य के 17 गांव के लोगों के लिए आजीविका विकास से जुड़े कार्यक्रम संचालित होने हैं। यूएनडीपी के सहयोग से चलने वाली परियोजना के लिए नोडल वन विभाग ने इस वर्ष का एक्शन प्लान तैयार कर इसे अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। यूएनडीपी ने इस परियोजना के लिए राज्य में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी गठित कर दी है। राज्य में सिक्योर हिमालय परियोजना के नोडल अधिकारी डॉ.धनंजय मोहन के अनुसार इस कमेटी ने कार्यभार भी संभाल लिया है। यह नियोजन एवं प्रबंधन में मदद तो करेगी ही, सरकार व विभाग के मध्य सेतु का काम भी करेगी। (हिफी)
रामदेव को योगी का आश्वासन
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव को आश्वस्त किया कि पतंजलि फूड पार्क उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगगुरू बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क का विवाद सुलझाने को सक्रिय हो गए हैं। तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योगगुरु के फूड पार्क को हम उत्तरप्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे और मालिकाना हक पतंजलि के नाम होगा। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में पतंजलि का मेगा फूड पार्क पहले रद्द कर दिया गया था। रामदेव की कंपनी पतंजलि ने योगी सरकार के इस फैसले पर निशाना भी साधा था। पतंजलि ने आरोप लगाया था, पतंजलि हर्बल एंड मेगा फूड पार्क नाम के टाइटल को एनओसी देने के नाम पर योगी सरकार एक साल से ज्यादा समय से टालमटोल कर रही है, जिससे नाराज होकर अब पतंजलि ने फूड पार्क को यूपी से बाहर कहीं शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।’’चूकि बाबा रामदेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता रहा है। ऐसे में रामदेव की कंपनी पातंजलि के मेगा फूड पार्क के रद्द होने से मोदी के दावे पर सवाल खड़े हो गए थे। ग्रेटर नोएडा में 6 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले फूड पार्क से रामदेव ने हाथ खींच लिए थे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से पतंजलि को दो बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामला लटकाया जाता रहा। (हिफी)
मुकुल राय को सशर्त जमानत
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बीजपुर में करीब तीन वर्ष पूर्व कांग्रेस नेता मृणाल कांति सिंह राय की हत्या के मामले में आरोपित मुकुल राय को कलकत्ता हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के अंतराल में बीजपुर थाने में हाजिरी देने का भी आदेश दिया।
जनवरी 2015 में बीजपुर में कांग्रेस नेता मृणाल कांति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इसके बाद मौत की घटना ने सियासी रूप ले लिया था। दबाव के चलते पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करने में कतरा रही थी। गत वर्ष दिसंबर में मृणाल की बहन ने बैरकपुर अदालत में याचिका दायर कर रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। इसी वर्ष 9 जनवरी को कोर्ट ने तत्काल मुकुल राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद बीजपुर थाना पुलिस ने मुकुल राय के खिलाफ 302,304,325 व 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इस पर मुकुल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी थी। (हिफी)
