
मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले कपिल शर्मा की अपील को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिए हैं कि वो अवैध निर्माण को गिराए जाने के नोटिस पर कपिल शर्मा के केस की व्यक्तिगत सुनवाई करें। कपिल शर्मा ने अपने ऑफिस का अवैध हिस्सा तोड़े जाने की बीएमसी की नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे।
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुंबई के वर्सोवा में एफआईआर दर्ज की गई थी।
कपिल शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध हिस्सा तोड़े जाने की कपिल शर्मा की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बीएमसी को डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ व्यक्तिगत सुनवाई का निर्देश दिया है।
बता दें कि कपिल शर्मा ने अंधेरी पश्चिम में म्हाडा कॉलोनी के अंतर्गत आने वाले फोर बंगलोज इलाके में बंगला नंबर 71 खरीदा था। पिछले साल 7 नवंबर को उन्होंने ये बंगला खरीदा था। कपिल शर्मा पर आरोप है कि इस बंगले में उन्होंने कुछ अवैध निर्माण कराया।
इस दौरान निकलने वाले मलबे को उन्होंने अपने बंगले के पीछे मैंग्रोव के नजदीक कथित तौर पर फेंक दिया। इस मामले में वर्सोवा में पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए कि क्या उन्होंने अवैध निर्माण कराया और मलबे को फेंकने को लेकर पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन किया गया।
कपिल शर्मा के खिलाफ ओशिवारा पुलिस ने गोरेगांव इलाके में स्थित अपने फ्लैट में कथित तौर पर अवैध निर्माण कराने के आरोप में एक एफआईआर पहले ही दर्ज की गई थी। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने कपिल शर्मा को 16 जुलाई को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उनका वर्सोवा स्थित ऑफिस का निर्माण अवैध रूप से हो रहा है क्योंकि कपिल जहां अपना ऑफिस बना रहे हैं वहां का एरिया कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं है। कपिल शर्मा ने अपने ऑफिस का अवैध हिस्सा तोड़े जाने की बीएमसी की नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे।