मध्य प्रदेश में आईएएस दम्पति पर घोषित आय से अधिक सम्पत्ति का मामला चल रहा है। यह मामला 2010 का है। आईएएस अफसर अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 43 करोड़ 20 लाख 23 हजार रुपये की सम्पत्ति अधिक अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। प्रदेश के लोकायुक्त की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जब इस आईएएस दम्पति के आवास और अन्य ठिकानों पर दबिश दी गयी तो 3 करोड़ 60 लाख रुपये नकदी में बरामद हुए थे।
जोशी दम्पति ने भोपाल के हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि निचली अदालत द्वारा जो आरोप तय किये गये हैं, उनको निराधार घोषित किया जाए। इस मामले में आईएएस अधिकारी अरविन्द जोशी के पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया। उनके पिता एचएम जोशी, मां निर्मला जोशी के साथ पवन अग्रवाल, सीमा जायसवाल और सिराज अली खान पर भी आरोप लगाया गया था।
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गत 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा है कि आय से अधित संपत्ति अर्जित करने के मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ भोपाल की ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने यह मान लिया है कि निचली अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में कोई गलती नहीं की है। आरोपियों की ओर से दलील दी गयी थी कि सम्पत्ति को लेकर पहले से कार्रवाई चल रही है, इसलिए आपराधिक मामला नहीं चल सकता जबकि लोकायुक्त के वकील ने दलील दी कि दोनों प्रकार के मुकदमें एक साथ चल सकते है।। लोकायुक्त की ओर से यह भी कहा गया था कि अतिरिक्त कमायी का पैसा व्यापार करने में लगाया गया है और इससे पूरा परिवार लाभान्वित हुआ है।
भ्रष्टाचार के आरोप में एक प्रभावी आईएसस परिवार के फंसने के बाद दूसरे अफसरों में खलबली मची है। चौहान की सरकार ने तो साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वह किसी ऊंचे पद पर क्यों न तैनात हो। (हिफी)