सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के लिए अपने आदेश में शुक्रवार को बदलाव किया है|अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों की तस्वीर दिखाई जा सकती हैं। न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को मंजूरी भी दे दी है।उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।इन याचिकाओं में विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य नेताओं के चित्र प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह आदेश संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।