धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू-जिलाधिकारी
लखनऊ । जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की सम्भावना है जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा- 2018 (दिनांक 06 फरवरी 2018 से 12 मार्च 2018 तक), शिवरात्रि, होली, शीतलाष्टमी, मो0हजरत अली का जन्म दिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती एवं गुडफ्राइडे आदि पर्वो के अवसर पर भी आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। उपरोक्त के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लगा दी है। उन्होंने इस आशय से जारी अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
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श्री शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी सार्वजानिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का न तो समूह बनायेगा और न ही एैसे किसी समूह में शामिल होगा। विवाह, उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। जनपद की सीमा के अन्दर कोइ्र्र भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र,बन्दूक,राइफल,तमं
उन्होने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है। उन्होने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा जो कि 30जनवरी 2018 से 28मार्च 2018 तक प्रभावी होगी। उन्होने बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न–
लखनऊ-। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी नगर पश्चिमी श्री संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में जनपद के समस्त औद्योगिकसंगठनों/ उद्यमियों को 21 एवं 22 फरवरी 2018 को होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के सम्बन्ध में अवगत कराया। उद्यमियों को औद्योगिक विकास से विभिन्न नीतियों जैसे औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, टैक्सटाइल गारमेन्ट नीति-22017, पयर्टन नीति, फिल्म नीति,उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक उत्पादन नीति, आई0टी एण्ड स्टार्टअप नीति, सौर ऊर्जा नीति, सिविल एक्एिशन नीति एवं एम0एस0एम0ई0 नीति 2017 लागू की गयी है। एवं इसके क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेशों से विस्तृत रूप से अवगत कराया। उद्यमियों से आग्रह किया है कि वे इननातियों योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपना निवेश 05 फरवरी 2018 तक जिला उद्योग केन्द्र लखनऊ को उपलब्ध करायें। उन्होने बताया कि उद्यमियों को इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभाग करने हेतु वेबसाइट पर आन लाइन पंजीकरण कराकर समिट में प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध किया।
बैठक में अपरजिलाधिकारी ने ऐसे प्रकरणों यथा औद्योगिक क्षेत्र चिनहट के इन्टरनल/ एक्सटर्नल डेªनेज सिस्टम बनाने, अमौसी इण्डस्ट्रीयल एरिया में अमौसी रेलवे स्टेशन से कानपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क के शेष भाग का कार्य व औद्योगिक क्षेत्र अमौसी से गुजर रही नहर के किनारे बनी हुयी सड़क के चैड़ीकरण का कार्य एवं तुलसीदास मार्ग हरदोई रेलवे क्रासिंग से हैदरगंज चैराहे तक सड़क चैड़ी करवाने का कार्य जिनमें बजट प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के बैठक में उपस्थित अधिकारियों को तत्काल समन्वय बनाकर बजट प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए ।
उद्यमियों द्वारा टैªफिक जाम व अतिक्रमण के सम्बन्ध में समस्यायें उठायी गयी, जिसके क्रम में अपरजिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर निगम, यातायात विभाग व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी 01 मार्च 2018 के बाद आपसी समन्वय बनाकर फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायें। जगजीवन राम उपरिगामी सेतु से लेकर हैदरगंज तिराहे तक के जाम की समस्या के सम्बन्ध में अपरजिलाधिकारी द्वारा निर्देश किये कि मेडिकल कालेज तिराहे से आलमबाग चैराहे तक फ्लाईओवर बनाए जाने के सम्बन्ध में सेतु निगम से तकनीकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त की जाय एवं यदि यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त है, तो बजट प्राप्त कर फ्लाईओवर बनाया जाय। अपरजिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 जारी की गयी है, एवं इसके शासनादेश को भी निर्गत कर दिया गया है, इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 भी प्रख्यावित कर दी गयी है, एवं 10 दिनों के अन्दर इसके शासनादेश भी निर्गत कर दिए जाएगें।
अपर जिलाधिकारी द्वारा आवहान किया गया कि उद्यमी इन नीतियों का अध्ययन करें एवं अधिकाधिक निवेश प्रस्ताव उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ को उपलब्ध करायें। बैठक में औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों व समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला द्वारा किया गया।
पूर्व सैनिको के आश्रित बच्चों हेतु टेली, एस.एस.बी, तथा इन्फोर्मेशन टेकनाॅलाजी के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित-
लखनऊ-। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले0कर्नल (अवकाश प्राप्त)शरद भट्ट ने बताया कि पूर्व सैनिको के आश्रित बच्चों हेतु टैली, एस0एस0बी0कोचिंग तथा इन्फोर्मेशन टेकनाॅलाजी के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 के सैाजन्य से कराया जा रहा है। जो स्वरोजगार एवं रोजगार पाने में मददगार होगा।
उन्होने बताया कि पूर्व सैनिको से कहा है कि वे अपने आश्रित बच्चों के नाम जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लखनऊ में आकर पंजीकृत करा लें। उक्त के लिए किसी तरह का शुल्क नही लिया जायेगा। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है।
तहसील बक्शी का तालाब एवं सरोजनीनगर में रिक्त नामिका वकील (राजस्व) के पद हेतु आवेेदन पत्र आमंत्रित-
लखनऊ-। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में तहसील बक्शी का तालाब एवं सरोजनीनगर में रिक्त नामिका वकील (राजस्व) के एक-एक पद पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए राजस्व विधि व्यवसाय में 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से 09 फरवरी 2018 तक इस कार्यालय के भूमि व्यवस्था अनुभाग कमरा नं0-43 में किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 12-00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला भूमि व्यवस्था लिपिक को व्यक्तिगत रूव से स्वयं प्रस्तुत किये जायेगें। जिलाधिकारी के नाम रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे जायेंगे कि वे उक्त निर्धारित तिथि व समय के पूर्व कार्यालय में प्राप्त हो जाये। उन्होने बताया कि विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के कमरा नं0-43 सम्पर्क कर सकते है।
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