स्वप्निल संसार। गया के चर्चित रोडरेज मामले में सभी दोषियों की सजा पर एडीजे-वन की अदालत बुधवार की दोपहर फैसला सुनाएगी। अदालत सूत्रों ने बताया कि शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी श्याम सुंदर सचदेव के पुत्र आदित्य सचदेव की हत्या मामले के दोषी राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव, उसके चचेरा भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और उसकी मां मनोरमा देवी का सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह की अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
इस मामले में दोषी पाए गए रॉकी यादव समेत बाकी तीन पर धारा 302 (हत्या) दर्ज है। इस धारा के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
आर्म्स, मारपीट, नुकसान पहुंचाने के मामले में भी होगी सजा तीनों दोषियों को जान बूझकर चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के मामले में भी सजा सुनायी जायेगी। जबकि सरकारी बॉडीगार्ड को सरकारी सेवक होने के बावजूद कानून के खिलाफ काम करने के आरोप में सरकारी सजा मिलेगी। इधर, अभियुक्तों को शरण देकर भगाने एवं पुलिस को गलत जानकारी देने के मामले में दोषी उसके पिता बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव को एडीजे-वन की अदालत से कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है।
एडीजे-वन के कोर्ट ने किया था सभी को दोषी करार रोडरेज मामले के सभी चारों अभियुक्तों को एडीजे-वन की अदालत ने दोषी करार दिया था। ज्ञात हो कि सात मई 2016 को रामपुर थाने के पुलिस लाईन रोड पर छात्र आदित्य सचदेव की हत्या गोली मार कर की गयी थी। इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली खां एवं बचाव पक्ष की ओर वकील सत्य नारायण सिंह, मो. कैसर शर्फुद्दीन एवं अनिल कुमार अपनी राय रखेंगे।