लखनऊ- मुख्य चिकित्साधिकारी डा0एस0एन0एस0 यादव के निर्देशानुसार जनपद स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण सचल दल द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गयी। सचल दल द्वारा सेन्ट फा्रासिस स्कूल, कैथेडल स्कूल, नेशनल पी0जी0 कालेज, नेशनल इण्टर कालेज एवं लामार्ट स्कूल के 100 गज के क्षेत्र में तक सार्वजनिक स्थानों पर सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 के तहत 08 लोगों से रू0 5,000=00 का जुर्माना वसूल किया गया।
उन्होने बताया कि अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धारा 5 के अन्तर्गत सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों का प ्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रचार, धारा 6(ए) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद की बिक्री, धारा 6 (बी) के अन्तर्गत स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू एवं उत्पादों की विक्री प्रतिबन्धित है धारा-7 के अन्तर्गत बिना चित्रमय चेतावनी प्रदर्शन वाली सिगरेट की बिक्री एवं खुली सिगरेट की बिक्री शामिल है।
उन्होने बताया कि डा0 मयंक चौधरी (जिला सलाहकार), विनोद सिंह यादव (सामाजिक कार्यकर्ता),खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पुलिस बल के सदस्य शामिल थे।

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