नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्य घोषित विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे।
आयोग ने लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने आठ अलग-अलग याचिका दायर की थीं। जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले को रद कर दिया। अदालत ने आयोग को आदेश दिया कि इन 20 विधायकों की दोबारा सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले से आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है। इस मामले में 28 फरवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी-अपनी बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आप विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था। आयोग ने 19 जनवरी को संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद करने की सिफारिश की थी। उसी दिन आप के कुछ विधायकों ने आयोग की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जनवरी को आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद कर दी थी। (हिफी)

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