एक स्थानीय अदालत ने टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित राहुल राज सिंह की अंतरिम जमानत याचिका आज रद्द कर दी|अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह कोई ‘पूर्व नियोजित हत्या’ हो सकती है। डिंडोशी सत्र अदालत न्यायाधीश ख्वाजा फारूक अदमद ने सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रत्यूषा के मां-बाप ने सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद टीवी निर्माता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मामला दर्ज किया गया।
अभियोजन पक्ष की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट ने कहा, ‘हमें संदेह है कि यह हत्या भी हो सकती है और इसकी जांच की जरूरत है। समूची घटना पूर्व नियोजित हो सकती है।’फाल्गुनी ने दलील दी कि क्यों राहुल सिंह प्रत्यूषा को निकटवर्ती अस्पताल ले जाने के बजाय अंधेरी ले गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्यों बाद में वह अस्पताल से भाग गए।उन्होंने यह भी सवाल पूछा, ‘राहुल ने पंखे से शव को उतारने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया था या उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली?’