एजेंसी।ग़ाज़ियाबाद:सोमवार को ज़िला ग़ाज़ियाबाद के मोदीनगर में हुए भोजपुर एनकाउंटर वाले केस में बीस साल बाद सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की अदालत ने भोजपुर एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए चार पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है।22 फरवरी को इन आरोपी पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी।
भोजपुर एनकाउंटर 20 वर्ष पहले 8 नवंबर 1996 को भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित मछली गांव के पुलिया के पास हुआ था।पुलिसवालों ने चार युवकों का एनकाउंटर किया था।मारे गए युवकों के परिजनों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था।इसके बाद 20 साल से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सीबीआई कोर्ट ने भोजपुर थाना के तत्कालीन एस ओ लाल सिंह,सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह,सिपाही सूर्यभान व सुभाष चंद को दोषी पाया।कोर्ट का कहना है कि पुलिस ने निहत्थे युवकों पर गोलियां चला कर उनका एनकाउंटर किया।इस मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी व आईपीएस अधिकारी ज्योति बैलूर भी आरोपी हैं।कोर्ट ने अभी ज्योति को दोषी नहीं बताया है।ज्योति बैलूर भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा दे चुकी हैं और यूरोप में जाकर बस गई हैं।

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